Aadhaar Card कितनी बार बदलाव? जानें | आधार कार्ड कैसे निकले |

Aadhaar Card कितनी बार बदलाव? जानें | आधार कार्ड कैसे निकले |

 एक Aadhaar Card में आखिरकार कितनी बार कराया जा सकता है बदलाव? जानें | आधार कार्ड कैसे निकले |


UIDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड में केवल दो बार अपना नाम अपडेट करवा सकता है। इसके लिए उसे आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। जहां जरूरी कागजी कार्रवाई के बार आपका नाम अपडेट हो जाएगा।


सरकार ने आधान और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय कर दी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो जल्द ही कारा ले। वहीं जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड में नाम, जन्म तिथि और लिंग गलत दर्ज हुआ है। वह इसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। आपको बता दें आधार कार्ड में करेक्शन के लिए UIDAI ने लिमिट तय की हुई है। जिसमें आप नाम और जन्म तिथि को सीमित बार ही अपडेट करवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे 

Aadhaar में नाम अपडेट – UIDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड में केवल दो बार अपना नाम अपडेट करवा सकता है। इसके लिए उसे आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। जहां जरूरी कागजी कार्रवाई के बार आपका नाम अपडेट हो जाएगा।

Aadhaar में जन्म तिथि अपडेट – जन्म की तारीख को अपडेट करने के नियमों को और कड़ा किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। इसके अलावा आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म की तारीख में तीन साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति होगी।

इसी तरह एनरोलमेंट के समय जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यूआईडीएआई के रिकॉर्ड में सत्यापित किया जाएगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म की तारीख के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई में जन्मतिथि ‘घोषित’ या ‘अनुमानित’ के रूप में दर्ज की जाएगी।
भविष्य में यदि यह व्यक्ति अपनी जन्मतिथि को अपडेट करना चाहता है, तो उसे अपनी जन्मतिथि का दस्तावेजी प्रमाण देना होगा। जन्मतिथि में बदलाव के लिए अनुरोध केवल एक बार स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद व्यक्ति की जन्मतिथि ‘घोषित/अनुमानित’ से ‘सत्यापित’ में बदल जाएगी। यह केवल प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है। जिन लोगों की जन्मतिथि पहले से ही ‘सत्यापित’ के तौर पर रिकॉर्ड है, उन्हें अपनी जन्मतिथि को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

आधार में लिंग अपडेट – UIDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड मे अपना लिंग केवल एक बार ही अपडेट करवा सकता है। इसके साथ ही अगर आप तय लिमिट से ज्यादा अपडेट करवाते हैं। तो इसके लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ सकती है




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